सभी धार्मिक स्थलों को खोलने का आदेश जारी, कृष्ण जन्माष्टमी का मिला तोहफा। मंदिरो में फिर बजेंगे शंख। लेकिन नियमों का करना होगा पालन।
इन नियमों के तहत लोगों को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस रखना एवं सेनीटाईज की प्रक्रिया को भी अपनाना होगा। इसके अलावा मंदिरों में अधिक भीड़ इकठ्ठी नहीं की जा सकेगी। इन नियमों के अंतर्गत ही धार्मिक स्थलों को खोला जा सकेगा। उपायुक्त यशपाल यादव ने इसकी पुष्टि की है। उनके अनुसार कोविड-19 नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, इसके अंतर्गत ही धार्मिक स्थलों को खोला जा सकेगा।
फिलहाल सिनेमा हॉल, स्कूल, स्विमिंग पूल नहीं खोले जा सकेंगे। इन पर पूरी तरह से मनाही लागू रहेगी। सिर्फ धार्मिक स्थलों को खोलने के आदेश ही जारी किए गए हैं। बता दें कि इससे पहले जिला प्रशासन ने ऑड ईवन फार्मूले को समाप्त करते हुए सभी बाजारों को खोलने के आदेश जारी कर दिए थे। इससे लोगों को खासी राहत महसूस हुई है। मंगलवार को साप्ताहिक अवकाश लागू रहेगा तथा रविवार को बाजार खोले जा सकेंगे। हालांकि इस निर्णय से बाजारों में भीड़ तो बढ़ गई है और लोग निर्धारित नियमों का पालन भी नहीं कर रहे। इसके बावजूद उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी बीच जिला प्रशासन ने जिले में धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति भी जारी कर दी है।
कंटेनमेंट जोन में सभी प्रतिबंध लागू रहेंगे, वहां किसी प्रकार की गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। यानि कि आवश्यक चीजों को छोडक़र कंटेनमेंट जोन में सभी प्रतिबंध पहले की तरह से ही लागू रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थल सहित बाकि गतिविधियां भी शुरू नहीं की जा सकेंगी।