सभी धार्मिक स्थलों को खोलने का आदेश जारी, कृष्ण जन्माष्टमी का मिला तोहफा। मंदिरो में फिर बजेंगे शंख। लेकिन नियमों का करना होगा पालन।

AMAR TIMES न्यूज़ से 
संदीप भाटिया की रिपोर्ट
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संजय भाटिया पूर्व रणजी क्रिकेटर एवं आलोचक की मेहनत रंग लाई। 

सदा पकड़ो मेरी बाहा किते रुल ना जावा, सुख विच पे के एनु भूल न जावा, चरना नाल जोड़ो हरी जी अपना विरद पछाना, स्वांसा दी माला नाल सिमरन मैं तेरा नाम..’ उस परमपिता परमात्मा के लिए उच्चारण करने वाली उक्त पंक्तियां लगता है हरियाणा सरकार भूल गई है, तभी तो होटल-मॉल, मार्किट सब प्रदेश सरकार द्वारा खोले गए परंतु धार्मिक स्थलों को ना खोलना धर्म के साथ-साथ इंसान की अस्था के साथ भी खिलवाड़ है। यह बात हरियाणा के पूर्व रणजी क्रिकेटर एवं आलोचक संजय भाटिया ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेसिंग से जिस प्रकार मॉल, मार्किट व होटल में प्रवेश दिया जा सकता है, उसी तर्ज पर धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत भी सरकार को देनी चाहिए। 
आज संजय भाटिया पूर्व रणजी क्रिकेटर एवं आलोचक की मेहनत रंग लाई। जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने जन्माष्टमी पर्व पर जिले के लाखों श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थल खोलने का तोहफा दिया है। यह आदेश मंगलवार से ही लागू रहेंगे। यानि कि इन आदेशों के बाद जिले भर में सभी धार्मिक स्थलों को खोला जा सकेगा और श्रद्धालु आम दिनों की भांति वहां जाकर पूजा पाठ भी कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए सरकार के नियमों का पालन भी करना होगा

इन नियमों के तहत लोगों को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस रखना एवं सेनीटाईज की प्रक्रिया को भी अपनाना होगा। इसके अलावा मंदिरों में अधिक भीड़ इकठ्ठी नहीं की जा सकेगी। इन नियमों के अंतर्गत ही धार्मिक स्थलों को खोला जा सकेगा। उपायुक्त यशपाल यादव ने इसकी पुष्टि की है। उनके अनुसार कोविड-19 नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, इसके अंतर्गत ही धार्मिक स्थलों को खोला जा सकेगा।

फिलहाल सिनेमा हॉल, स्कूल, स्विमिंग पूल नहीं खोले जा सकेंगे। इन पर पूरी तरह से मनाही लागू रहेगी। सिर्फ धार्मिक स्थलों को खोलने के आदेश ही जारी किए गए हैं। बता दें कि इससे पहले जिला प्रशासन ने ऑड ईवन फार्मूले को समाप्त करते हुए सभी बाजारों को खोलने के आदेश जारी कर दिए थे। इससे लोगों को खासी राहत महसूस हुई है। मंगलवार को साप्ताहिक अवकाश लागू रहेगा तथा रविवार को बाजार खोले जा सकेंगे। हालांकि इस निर्णय से बाजारों में भीड़ तो बढ़ गई है और लोग निर्धारित नियमों का पालन भी नहीं कर रहे। इसके बावजूद उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी बीच जिला प्रशासन ने जिले में धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति भी जारी कर दी है।

कंटेनमेंट जोन में सभी प्रतिबंध लागू रहेंगे, वहां किसी प्रकार की गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। यानि कि आवश्यक चीजों को छोडक़र कंटेनमेंट जोन में सभी प्रतिबंध पहले की तरह से ही लागू रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थल सहित बाकि गतिविधियां भी शुरू नहीं की जा सकेंगी।












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