अधिवक्ता विपिन वर्मा ने पीड़ित को न्याय देने की लगायी गुहार। न्यायालय ने आरोपी को धारा 323/324/325/506 भ द स के अंतर्गत एक साल की सुनाई सज़ा।
AMAR TIMES न्यूज़ से
अनुज नागपाल की रिपोर्ट
मामला 2015 का हैं जिसमें एक व्यक्ति के ख़िलाफ़ एक प्राथमिकी थाना सराय ख़्वाजा फ़रीदाबाद में दर्ज हुई थी जो शुरुआत में आपराधिक धारा जैसे 323/324/325/506 भ द स एवंम धारा 25/54/59 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दर्ज हुआ था बाद में पुलिस द्वारा आरोप्पत्र न्यायालय में दिया गया जो न्यायालय ने आपराधिक धारा 323/324/325/506 भ द स लगा दी गयी। जिसके उपरांत अभियोजन पक्ष ने कुल 8 गवाहो की गवाही करवाई वा पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता विपिन वर्मा ने मारपीट वा जान से मारने की धमकी देने के आरोप में न्यायालय से आरोपी की सज़ा की प्रार्थना की और बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने क़ानूनी दलीले देकर न्यायालय से आरोपी को बरी करने की प्रार्थना की। वही दूसरी और पीड़ित पक्ष अधिवक्ता विपिन वर्मा ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों का विरोध किया। न्यायालय ने पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता विपिन वर्मा की दलीलों पर गौर फ़रमाते हुए बचाव पक्ष की दलीलों को दरकीनार कर दिया और आरोपी को धारा 323/324/325/506 भ द स के अंतर्गत एक साल की सजा सुनाई।
पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता विपिन वर्मा ने उनसे हुई एक बातचीत में बताया की वह न्यायालय का फ़ैसला आने पर भगवान का शुक्रिया करते हैं वा बताते है कि इस प्रकार के निर्णय से समाज में अपराधीयो पर लगाम लगेगी।