गंभीर मामले में चार आरोपी बरी होने पर अधिवक्ता विपिन वर्मा ने बोला सत्यमेव जयते
AMAR TIMES न्यूज़ से
फरीदाबाद कोर्ट में उभरता हुआ एक होनहार नवयुवक अधिवक्ता विपिन वर्मा ने फिर से अपनी कनूनी दावपेच से गंभीर मामले में फसे चार आरोपियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तीस हज़ारी जिला अदालत से बरी करवाया है।
क्या है मामला आपको बता दें कि मामला 2018 का हैं जिसमें चार व्यक्ति के ख़िलाफ़ फरीदाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ था जो शुरुआत के दौरान आपराधिक धारा 392/397/411 भ द स एवंम धारा 25/54/59 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दर्ज हुआ था जो बाद में अदालत से 395/397/412 भ द स लग गया। पुलिस द्वारा चार्जशीत अदालत में दी गयी जिसके दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 12 गवाहो की गवाही के बाद लूट के आरोप में न्यायालय से आरोपी की सज़ा की गुहार लगाई गई। वही दूसरी ओर से बचाव पक्ष के अधिवक्ता विपिन वर्मा द्वारा अभियोजन पक्ष की दलीलो का कनूनी सूझ बूझ के साथ पुरज़ोर विरोध किया और वही अभियोजन पक्ष के तरफ से आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपी को सजा दिलाने की मशक्त किया गया। विपिन वर्मा ने दलील दी की धारा 395/397 कम से कम 5 आरोपीयो का होना ज़रूरी होता है। न्यायालय ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता विपिन वर्मा की दलीलों पर गौर करते हुए अभियोजन पक्ष की दलीलों को दरकीनार कर दिया और आरोपी को संगीन अपराध में सबूत के अभाव में बरी कर दिया।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता विपिन वर्मा ने बताया की वह न्यायालय के फ़ैसले का स्वागत करते हैं और भगवान का शुक्रिया करते हैं साथ ही आगे अधिवक्ता विपिन ने कहा कि मैं अपने पेशे से बहुत ज्यादा लगाव रखता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरा हर वो क्लाइंट मेरे से खुश होकर जाय।आरोपीयो के घरवाले ने भी इस फ़ैसले को अधिवक्ता विपिन वर्मा की कार्यकुशलता वा लगन का परिणाम बताते हैं और साथ ही साथ न्यायालय का आभार व्यक्त किये हैं। आगे उन्होंने कहा की अगर ऐसे ही नवयुवक अधिवक्ता विपिन वर्मा अपनी कनूनी दावपेच और सूझ बूझ से निर्दोष लोगों को बरी कराते रहे तो वो दिन दूर नही की कम समय मे ही एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेंगे।